बहराइच। बहराइच-नानपारा मार्ग स्थित सोहरवा/अकेलवा क्षेत्र में बनी एक मस्जिद को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) प्राधिकरण द्वारा कथित रूप से हाईवे पर अतिक्रमण बताते हुए कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इस मामले को लेकर मस्जिद पक्ष के लोग न्यायालय की शरण में पहुंचे।
बताया गया कि बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मस्जिद पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस प्रकरण में कोई अगला आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक संबंधित मस्जिद के विरुद्ध कोई प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल मस्जिद पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
रिपोर्ट : सुनील कुमार त्रिपाठी, CMD न्यूज़, बहराइच
CMD News Newspaper & Live News Web Channel
