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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल

रिपोर्ट:-लक्ष्मण कुमार गुप्ता

*राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल*

*जनपदवासियों से जिला जज ने की अपील, अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराएं वादकारी*

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय व, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश, गोण्डा श्री राघवेन्द्र की अध्यक्षता में जनपद-न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के प्रभारी सचिव जयहिंद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन से सम्बन्धित वाद यथा धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, श्रमिकों से सम्बन्धित विवाद, बिजली एवं पानी से सम्बन्धित शमनीय प्रकृति के वाद, भरण-पोषण से सम्बन्धित वाद व अन्य शमनीय प्रकृति के फौजदारी एवं सिविल वाद तथा न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के फौजदारी वाद, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी से सम्बन्धित शमनीय प्रकृति के वाद, तलाक, विवाह-विच्छेद को छोड़कर अन्य वैवाहिक प्रकृति के वाद, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वाद, वेतन, भत्तों व सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित मामले, जिला न्यायालयों में लम्बितराजस्व वादों तथा अन्य दीवानी मामलों (किरायेदारी, सुखाचार, निषेधाज्ञा, विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि से सम्बन्धित) का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अविस्मरणीय सफलता के लिए प्रभारी सचिव श्री जयहिंद कुमार सिंह द्वारा जनपद स्थित समस्त दीवानी व फौजदारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण व जनपदवासियों से अधिक से अधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु अपील किया गया, जिससे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में जन सामान्य को लाभान्वित किया जा सके।

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