कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोई भी राज्य कोविड-19 मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर ना लगाए. केन्द्र सरकार की गाइडलाइन में पहले भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर लगाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्टरों लगाने का आदेश राज्य तभी दे सकता है, जब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी इसके लिए निर्देश जारी करे।
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