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बहराइच: नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आदेश

बहराइच 23 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं सम्भावित भीड़ को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से जनपद बहराइच के समस्त राजस्व/चकबन्दी न्यायालय में न्यायिक कार्य को 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जनपद में 02 अप्रैल 2020 तक तहसील दिवस/समाधान दिवस/मा. मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन का आयोजन भी स्थगित रहेगा। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा विभिन्न जनसुनवाई पोर्टल आई.जी.आर.एस. का प्रयोग किया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद में सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन (यथा धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियाॅ) 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित किये जाने के साथ-साथ वैवाहिक कार्यक्रमों में भी आमंत्रितों की संख्या को 10 तक सीमित रखने का प्रयास किया जाय। समस्त धार्मिक स्थलों पर संक्रमण के खतरे को समाप्त करने हेतु सभी धर्मगुरूओं/प्रबन्धकों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय।
जनपद में समस्त साप्ताहिक हाट, बाज़ार आदि 02 अप्रैल 2020 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। सभी नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्त्रा/कैफे/फूड/प्वाईन्ट/भोजनालय/ढाबा/खाने-पीने के ठेले/ खोमचे/चाय-पान आदि की दुकान पर 02 अप्रैल 2020 तक सामूहिक रूप से खाना भी प्रतिबन्धित रहेगा। खाना/खाद्य सामग्री को पैक कर होम डिलेवरी अथवा स्वयं घर ले जाने पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्ति एक समय में एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में खाद्यान्न सहित दैनिक उपभोग की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने हेतु किसी भी प्रकार की जमाखोरी/कालाबाज़ारी को रोकने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को सघन जाॅच/निरीक्षण आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद के समस्त सार्वजनिक/व्यवसायिक/प्राईवेट/सरकारी स्थानों एवं सार्वजनिक वस्तु यथा लिफ्ट, रेलिंग, दरवाजे़ का हैण्डल, बाथरूम टैप, कमरे के दरवाज़े का हैण्डल, डोरबेल इत्यादि जो सबसे ज्यादा सम्पर्क में आता हो, की निरन्तर मापिंग कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
जनपद की सभी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों/ग्राम पंचायतों में नियमित साफ-सफाई, कीट नाशक दवाओं का छिड़काव एवं फागिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा जनसामान्य को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोकने हेतु पुलिस बल को सम्पूर्ण जनपद में व्यापक पेट्रोलिंग करने के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों/बस अड्डों/प्रमुख चैराहों आदि की सघन चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार 02 अप्रैल 2020 तक जनसामान्य को अपने निवास पर ही बने रहने हेतु प्रेरित किया जाय तथा कार्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक स्थल पर अनावश्यक रूप से आने से मना किया जाय। जनपद में फेस मास्क व हैण्ड सेनिटाइज़र्स को निर्धारित दरों पर विक्रय नियंत्रित कराने हेतु भारत सरकार के ‘‘द फिकशेसन आॅफ प्राईज़ेज आॅफ मास्क’’ (02 लेयर एण्ड 03 लेयर) मेल्ट ब्लोन नाॅन-वोवेन फेबरिक एण्ड हैण्ड सेनिटाईज़र्स आर्डर, 2020 का पालन कराये जाने के निर्देश भी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दिये गये हैं।
यदि किसी परिवार के सदस्य को बुखार/खाॅसी/ज़ुकाम/सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो तत्काल कन्ट्रोल रूम (05252-232417 एवं मोबाइल नम्बर 9369842855) पर सम्पर्क कर समुचित जानकारी/सलाह प्राप्त किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त आदेशों के पालन हेतु सभी बैठकों/सम्पर्कों में कोराना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु दिये गये समस्त निर्देशों यथा हैण्ड सेनिटाइज़ेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया/कराया जाय।
आदेश का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पाॅच-5-2020 दिनांक 14 मार्च 2020 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 व महामारी अधिनियम-1897 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 02 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा। जनपद के समस्त नागरिकों से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपने व परिवार तथा जनस्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।

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