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प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना को पांच साल की मंजूरी, दिव्यांग पेंशन के पात्रता मानक में बदलाव

रिपोर्ट: विवेक श्रीवास्तव

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।

इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी, जबकि दिव्यांग पेंशन के पात्रता मानकों में संशोधन किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार 80 प्रतिशत दिव्यांगता की जगह 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मानक अपनाया जाएगा। इससे पात्र दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा सहायता का लाभ मिलने का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।

हालांकि, नए प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी होना बाकी है। लाभार्थियों को नई व्यवस्था का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार मिलेगा।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार।

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