राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के विशेष कार्याधिकारी एस0के0सिंह ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आगामी सामान्य निर्वाचन, 2023 से पूर्व नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु अधिसूचना 03.03.2023 को निर्गत की गई है जिसके द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु के अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु आयोग के पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए हैं। निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन एवं विलोपन हेतु दावे/आपत्तियाँ की जा सकती हैं। ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली वर्ष -2022 के आधार पर तैयार की गई है, इसलिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष 2022 के अनुसार अंकित है। चूँकि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष-2022 के अनुसार अंकित है, निर्वाचको को आयु के सम्बन्ध में संशोधन हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।
बदायूँ से हरिशरणशर्मा
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