
अवनीश कुमार मिश्रा।। सीएमडी न्यूज़
बस्ती ।। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान सभी इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबिल नेटवर्क व टेलीविजन चैनल पर राजनैतिक दल व उनके उम्मीद्वार द्वारा विज्ञापन जारी करने के पूर्व सत्यापन कराना अनिवार्य है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है। राजनैतिक दलों के अध्यक्ष एवं मंत्री को भेजे गये पत्र में उन्होने कहा है कि मा0 सर्वोच्य न्यायालय के आदेश तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मीडिया मानीटरिंग एंव अनुवीक्षण समिति गठित की गयी है, जिसमें सभी रिटर्निंग आफिसर सदस्य है। कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीद्वार इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देने के पूर्व सत्यापन हेतु विज्ञापन का विवरण समिति के सदस्य/आर.ओ. के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है।
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