07 मई। जनसामान्य को गुणवत्ता युक्त अण्डे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा जनस्वास्थ्य एवं कुक्कुट विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पोल्ट्रीफार्मर्स/स्टेकहोल्डर्
अण्डों के परिवहन हेतु निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में बाहर के राज्यों से आने वाले एवं प्रदेश से अन्य राज्यों को जाने वाले तथा प्रदेश के अन्दर 150 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए अण्डों का परिवहन रफीजेरेटेड वाहन (शीतितयान) से ही किया जाएगा। ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड के मानक के अनुसार रफ्रीजेरेटेड वाहन (शीतितयान) का तापमान 10 से 15.5 डिग्रेी सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। रेफ्रीजेरेटेड वाहन में जीपीएस. और डाटा लॉगर डिवाइस से आच्छादित होना अनिवार्य होगा।
अण्डा परिवहन के लिए दी गई व्यवस्था के तहत प्रत्येक गाडी के साथ अण्डाट्रेडर/किसान द्वारा निर्गत इनवायस/कैश मेमो, पक्का बिल लाना अनिवार्य होगा साथ ही क्रेता/ट्रेडर्स का गंतव्य स्थान, दूरी एवं पूरा पता मोबाइल नम्बर सहित कन्टेनर नम्बर के साथ बिल पर अकन किया जाएगा। बाहर के राज्य से अण्डे मंगाने वाले प्रत्येक ट्रेडर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बिल की छायाप्रति ई-मेल/डिजिटल माध्यम द्वारा या भौतिक रूप से अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट, पशुपालन निदेशालय उनकी ई-मेल आईडी यूपीपोल्ट्रीपॉलिसी 2013 एैट याहू डाट काम पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सांख्यिकी सूचना हेतु डाटाबेस तैयार किया जा सके। बाहर के राज्यों से आने वाले अण्डों एवं प्रदेश में उत्पादित अण्डों के बाक्स व ट्रे पर स्टीकर चस्पा किया जायेगा जिसमें उत्पादन दिनाक, स्थान, पिनकोड के साथ अंकित होगा।
अण्डों के परिरक्षण के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है कि कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम में परिरक्षित किये जाने वाले अण्डो पर अमिट स्याही से उत्पादन तिथि एवं उत्पादन स्थान अंकित किया जायेगा तथा परिरक्षित किये जाने वाले अण्डों को रखते समय ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्डस (बी.आई.एस.) के मानकों यथा-ग्रेडिंग, कैंडलिंग आदि का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। अण्डों पर कोल्ड स्टोरेज में रखने से पूर्व किसी उपयुक्त मिनरल आयल या प्राथमिकता के आधार पर लिक्विड पैराफीन का स्प्रे अण्डों पर किया जायेगा। विक्रय हेतु अण्डे निकालने के उपरान्त विक्रेता अण्डों पर शीत गृह में परिरक्षित शब्द एवं निकासी की तिथि तथा उपभोग की अवधि अधिकतम 03 दिन अंकित करेगा या इस आशय का स्टीकर प्रत्येक अण्डे पर चस्पा करेगा। प्रदेश के बाहर से आने वाले कोल्डस्टारेज में परिरक्षित अण्डों पर भी उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू होंगे।
एक बार कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड रूम में संरक्षित अण्डों को बाहर निकालने के पश्चात पुनः कोल्डस्टोरेज/कोल्ड रूम में नही रखा जायेगा। अण्डों के परिरक्षण में कोल्डस्टोरेज को उ.प्र. कोल्डस्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 का अनुपालन करना होगा। कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम में अण्डों का भण्डारण अलग चैम्बर में किया जायेगा। अण्डों का भण्डारण 4-7 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान एवं 75-80 प्रतिशत सापेक्षिक आर्दता के साथ किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा तीन महीने है। ऐसे कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम जिनमें अण्डे संरक्षित किये जा रहे हो उनका पता, संरक्षित अण्डों की मात्रा आदि विवरण डाटा बेस तैयार किये जाने हेतु प्राप्त किया जाय।
लम्बी दूरी तक बन्द वाहन में परिवहन से अण्डों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। बन्द वाहन में परिवहन करते समय अण्डों से नमी निकलकर अर्द्रतापूर्ण वातावरण निर्मित होने के कारण अण्डों के ऊपर प्राकृतिक सुरक्षा कवच जिस ब्लूम कहते हैं, नष्ट हो जाता है ऐसी दशा में अण्डों पर विभिन्न बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, ई-कोलाए, स्यूडोमोनस, अल्टरनेरिया, म्यूकोर, फ्यूजेरियम जैसे फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। परिवहन के दौरान खराब हुए अण्डों से मनुष्यों में विभिन्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अतिरिक्त एफ्लाटॉक्सिस होती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। इसलिए जनसामान्य को गुणवत्ता युक्त अण्डा उपलब्ध कराने हेतु अण्डों के परिवहन व परिरक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड तथा उ.प्र. कोल्डस्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया है।
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