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यातायात माह नवम्बर-2025 का पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शुभारम्भ

रिपोर्ट सुनील तिवारी सीएमडी न्यूज 

 

दिनांक 01.11.2025 पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात माह नवम्बर 2025 का विधिवत शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस कर्मी, होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवान, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं एनसीसी कैडेट्स की सहभागिता के साथ एक भव्य यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारम्भ गुरुनानक चौक से पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए थाना कोतवाली नगर पर समाप्त हुई। इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा आमजन को सड़क सुरक्षा से संबंधित संदेश दिए गए तथा यातायात नियमों के पालन के प्रति जनजागरूकता फैलाने हेतु नारे एवं बैनर के माध्यम से प्रेरित किया गया। रैली के उपरान्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित जनसमूह, वाहन चालकों एवं छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि “यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का सबसे प्रभावी उपाय यही है कि हम सभी स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।” साथ ही बताया कि नवम्बर माह को पूरे प्रदेश में ‘यातायात माह’ के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में जनपद गोण्डा में पूरे माह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार अभियान, सेमिनार, स्कूल कॉलेजों में गोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता एवं जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन, विशेषकर युवा वर्ग को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा।

 

पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संदेश-

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।

02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।

03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।

05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।

06. दायें-बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।

06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।

07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।

08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।

09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।

10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।

11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।

12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

 

महोदय द्वारा बताया गया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं बल्कि आमजन को यातायात अनुशासन के प्रति सजग एवं जागरूक बनाना है। अभियान के दौरान जनजागरूकता के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग के विरुद्ध निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही भी की जाएगी।

 

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर आनन्द कुमार राय, प्रभारी यातायात सहित होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवान, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं एनसीसी कैडेट्स उपस्थित रहें।

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