रिपोर्ट- विवेक श्रीवास्तव
बहराइच 04 दिसम्बर। जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को माह दिसम्बर 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत नियमित वितरण का कार्य 05 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2023 तक किया जायेगा। वितरण अवधि मे प्रत्येक अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (21 कि.ग्रा. चावल 14 कि.ग्रा. गेहूॅ) तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट की दर से 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न (03 कि.ग्रा. चावल तथा 02 कि.ग्रा. गेहूॅ) का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। इसके अलावा वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्ड धारकों को 18 रू० प्रति किग्रा० की दर से प्रति कार्ड 03 किग्रा० चीनी का वितरण भी किया जायेगा डीएसओ श्री तिवारी ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 20 दिसम्बर 2023 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
डीएसओ श्री तिवारी ने कार्डधारकों से अपील की है कि वितरण अवधि के दौरान ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाने के पश्चात तत्समय ही अपना खाद्यान्न निःशुल्क सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होनें जिले के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वितरण अवधि में निर्धारित चौहद्दी में ही कार्डधारकों से ई-पास मशीन पर अंगूठा लगवाकर तत्समय ही लाभार्थी को मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। यदि किसी विक्रेता के विरूद्ध चौहद्दी के बाहर गांव एवं नगर में घूम-घूम कर अंगूठा लगवायें जाने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
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