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राशन कार्ड धारक यदि अपना राशन कार्ड सरेन्डर करना चाहता है तो वह अपना राशन 30 अप्रैल तक सरेंडर कर प्रशासन की वसूली से बच सकता है। सरकार की जांच में वह यदि अपात्र पाया गया। तो उससे अब तक दिए गए राशन की वसूली हो सकती है।

बड़ी खबर लखनऊ

राशन कार्ड धारक यदि अपना राशन कार्ड सरेन्डर करना चाहता है तो वह अपना राशन 30 अप्रैल तक सरेंडर कर प्रशासन की वसूली से बच सकता है।

सरकार की जांच में वह यदि अपात्र पाया गया। तो उससे अब तक दिए गए राशन की वसूली हो सकती है।

लखनऊ यूपी ।।  प्रशासन की सख्ती के बाद वसूली से बचने के लिये आज गांव डूंगर में 6 लोगो ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किये।
अन्य जो भी कार्ड धारक अपना कार्ड सरेंडर करने के इच्छुक है वह राशन डीलर, खाद निरीक्षक, ब्लॉक या ग्राम प्रधान को जानकारी देकर 30 अप्रैल तक सरेंडर कर सकता है।
सरकार द्वारा बनाई गई अपात्रता की शर्तें निम्न नुसार है।
जिसके घर मे एसी, ट्रेक्टर, थ्रेसर मशीन, शहर में प्लाट या मकान , कार , 2 एकड़ जमीन, आयकर दाता है। घर मे यदि परिवार का सदस्य सरकारी या अर्धसरकारी नौकरी जिसकी आय 2 लाख से ऊपर है। उसका परिवार राशन कार्ड के लिये अपात्र है।

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