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विधिक सहायता शिविर में दी गईं कानूनी जानकारियां

नानपारा, बहराइच। विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में नानपारा में बाईपास के निकट फलमंडी गेट पर विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल लॉयर ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट ने कानून की तमाम जानकारियां दीं। उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार हैं लेकिन जानकारी के अभाव में पीड़ितों को इधर उधर भटकना पड़ता है। संविधान द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ऐसे में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। मुकदमों में ड्राफ्टिंग आदि का खर्च भी पीड़ित को नहीं वहन करना है तथा पैरवी हेतु सरकारी खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, पद से कोई बड़ा नहीं होता है। जरूरतमंद लोग तहसील स्तर पर विधिक सेवा केंद्र पहुंचकर साधारण आवेदन करके विधिक सहायता ले सकते हैं। विधिक शिविर का आयोजन शहाबुद्दीन खान व अय्यूब अंसारी द्वारा कराया गया। शिविर में तमाम स्थानीय लोग मौजूद रहे और कानूनी जानकारी से लाभान्वित हुये।

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