
ब्यूरो रिपोर्ट- एम.असरार सिद्दीकी।
नानपारा/बहराइच- आदर्श थाना रुपैड़िहा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम मकनपुर उपेन्द्रे कुमार व ग्राम मुरलीधर दन्दौली संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि मा. सर्वोच्चय न्यायालय व शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, पराली, गन्ने की सूखी पत्ती खेतो में जलाना एक दण्डनीय अपराध है। क्षेत्र में फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के मद्देनजर सर्तक निगरानी की जा रही है। उन्होनें बताया कि ग्राम पंचायत मकनपुर के 11 व ग्राम पंचायत मुरलीधर दन्दौली के 13 कुल 24 कृषको के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट स्थानीय थाना रुपैड़िहा में दर्ज करायी गयी है।
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