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गोण्डा: दोनो बोरो में से 02-02 अदद रेलवे के छोटी लाईन में प्रयोग किये जाने वाला सीएसटी-09 मिला

RPF POST GONDA:-दिनांक 31.12.2019 को उप निरीक्षक छोटेलाल यादव साथ कान्स0 अरशद अली, कान्स. ज्ञानेन्द्र कुमार, एव कान्स. महेश वर्मा सभी रेसुब/गोण्डा क्षेत्र गस्त व अपराधिक निगरानी करते हुए गोण्डा पूर्वी यार्ड फ्लश बट की तरफ सडक मार्ग से जा रहे थे, दौरान गस्त देखा गया कि फ्लश बट दक्षिण तरफ रेलवे लाईन किमी नम्बर 217/5 पर 02 ब्यक्तियो को साईकिल के फ्रेम में सफेद बोरी रखकर दक्षिण दिशा की तरफ ले जाते हुये दिखायी दिया। प्रतिबंधित क्षेत्र में संदिग्ध हालत में देखते हुये शक मजबूत होने पर हमराहियान स्टाफ की मदद से दोनो ब्यक्तियो को घेरकर पकड लिया गया। उक्त दोनो ब्यक्तियो से दोनो साईकिल के फ्रेम पर रखे सफेद बोरी को उन्ही से पलटवाकर देखा गया तो दोनो बोरो में से 02-02 अदद रेलवे के छोटी लाईन में प्रयोग किये जाने वाला सीएसटी-09 मिला जिसके वावत पूछताछ किया गया तो उक्त दोनो ब्यक्तियो द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। सख्त लहजे में पूछताछ करने पर दोनो व्यक्तियो ने अपना नाम क्रमशः 01) जीशान पुत्र रशीद निवासी ग्राम उन्मेदजोत बनकटवा थाना नगर कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 50 वर्ष (02) मंसूर पुत्र हकीमुल्लाह निवासी ग्राम अलगेटवापुर थाना नगर कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 45 वर्ष बताया तथा यह भी बताये कि कुछ दिनो पहले वे दोनो फ्लश बट के अन्दर बहुत से लोहे के ढ़ेर को देखा था एवं आज वे दोनो योजना बनाकर लालच में आकर अपनी-अपनी साईकिल लेकर फ्लश बट के टूटी हूयी दीवार के पास लगाकर घने कोहरे में मौका का फायदा उठाकर फ्लश बट के अन्दर से लोहे के ढ़ेर में से 02-02 अदद रेलवे के लोहे को चोरी कर वाउन्ड्री के टूटी हुयी दीवार से निकालकर सफेद बोरे में रखकर अपनी-अपनी साईकिल के फ्रेम में लोडकर, दक्षिण दिशा के तरफ ले जा रहे थे, ताकि किसी चलते फिरते कबाडी को बेचकर अपना खर्चा आदि पूरा करते। उक्त दोनो व्यक्तियो से अपने पास रेल सम्पति रखने व ले जाने के वावत प्राधिकार पत्र मॉगा गया तो मौके पर नही दिखा सके, उक्त दोनो ब्यक्तियो को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए एवं रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा रेल सम्पत्ति (अ0क0) अधिनियम की धारा 3 का बाखूबी जुर्म बनता पाकर समय करीब 07.10 बजे गिरफ्तार किया गया तथा माल को बरामद करते हुये मौके पर फर्द तैयार करते हुये उक्त दोनो अभियुक्तो को पोस्ट हाजा लाया गया एवं दोनो अभियुक्तो के विरूद्व रेसुब पोस्ट गोण्डा पर मु0अ0सं0 15/19 अर्न्तगत धारा 3 आर.पी.(यू.पी) एक्ट सरकार बनाम जीशान आदि दिनांक-31.12.19 पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक ललितेश कुमार सिंह रेसुब0/पोस्ट गोण्डा द्वारा की जा रही है। चोरित/बरामद रेल सम्पति 04 अदद सीएसटी-9 की अनुमानित कीमत 3400/-रू0 है।
ब्यूरो चीफ सुनील तिवारी गोंडा

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