जनपद अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना अंतर्गत प्रधान पति फराज खान उर्फ सज्जू पुत्र मोहम्मद सईद निर्माणकर्ता से ₹100000 की रंगदारी मांगी जिसको ना देने से पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दिया। हुआ यह कि पीड़ित मोहम्मद अली पुत्र मिल्लू शेख निवासी इस्माइलपुर अलीपुर थाना व तहसील जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर का निवासी है। प्रार्थी गाटा संख्या 951 ग्राम जलालपुर देहात में एक बैनामा दिनांक 23 जुलाई 1997 में मोहम्मद इलियास पुत्र साबान अली से खरीदा था। जिसका खारिज दाखिल भी पूर्व में हो चुका है ।उक्त जमीन प्रार्थी निर्माण कराने के लिए अपनी बाउंड्री गिरा रहा था ।इतने में 2 जून 2019 को उक्त भूमि में प्रार्थी अपनी पुरानी बाउंड्री गिरा रहा था इतने में प्रधान पति फराज खान उर्फ सज्जू पुत्र मोहम्मद सईद अपने साथी इसहाक पुत्र छांगुर, तौफीक पुत्र गफ्फार, इरफान चुन्ना खा, धनी आदि के साथ आकर जबरदस्ती निर्माण कार्य रोक दिया। और कहा कि मैं यहां का प्रधान हूं मुझसे बिना पूछे कैसे निर्माण करा रहे हो ।पहले मुझे ₹100000 दो तभी मैं निर्माण कार्य कराने दूंगा। तो पीड़ित ने कहा कि यह गलत है आपसे इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। इतने में प्रधान पति ने डरा धमकाकर श्रमिकों को भगा दिया। तत्पश्चात पीड़ित ने निराश, हताश होकर पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से न्याय के लिए गुहार लगाई।
रिपोर्ट:~ राजकुमार मौर्य
विवेक कुमार श्रीवास्तव संपादक