मुंबई में मानसिक रूप से बीमार एक लड़की के साथ गैंगरेप का प्रयास करने वाले युवक की सुनवाई में पॉक्सो कोर्ट ने कहा है कि यह हत्या से भी जघन्य अपराध है। यह पीड़ित की आत्मा को मार देता है। इसके साथ ही दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
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