रिपोर्ट – अवनीश कुमार मिश्रा
बस्ती – जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने पूरे जनपद में जनहित में तत्काल प्रभाव से 31 अक्टूॅबर तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि विभिन्न त्यौहार एवं परीक्षाए होनी है, यथा 09 सितम्बर को अनन्त चतुर्दशी, 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूॅजा/चेहल्लुम, 02 अक्टूॅबर को गॉधी जयन्ती, 03 से 05 अक्टॅॅूबर को दशहरा, 09 अक्टूॅबर को ईद-ए-मिलाद/बारावफात/महर्षि वालमीकि जयन्ती, 24 अक्टूूबर को दीपावली, 26 अक्टूॅबर को गोवर्धनपूजा, 27 अक्टूॅबर को भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती, 30 अक्टूॅबर को छठपूजा तथा 15 एंव 16 अक्टूॅबर को उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (पेट) की परीक्षा है।
उन्होने बताया कि इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करने के साथ ही जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नही करेंगा।