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बहराइच जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी घोषित हुए जिला बहराइच में 20 कंटेनमेंट जोन घोषित कंटेनमेंट जोन में एक मिहींपुरवा ब्लाक भी शामिल

मिहींपुरवा ब्लॉक संवाददाता महेश तिवारी की रिपोर्ट


उत्तर प्रदेश
बहराइच

12अगस्त2020

बहराइच के नगर पालिका परिषद थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत मोहल्ला गुल्लावीर काशीराम कालोनी व
थाना कोतवाली देहात के विकासदीप कालोनी, तहसील महसी अन्तर्गत ब्लाक शिवपुर के ग्राम हेमराजपुरवा,
ब्लाक तेजवापुर के धन्नीपुरवा,
ब्लाक महसी के ग्राम लखनापुर,
गुरूदयालपुरवा,

तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ब्लाक मिहींपुरवा अन्तर्गत ग्राम सभा पुरैना व जरही रोड मिहींपुरवा,
तहसील कैसरगंज के ब्लाक जरवल अन्तर्गत ग्राम दिकौली कलां,
सोसायटी मार्ग जरवल रोड, बाज़ार व ग्राम बंगरेपुरवा, तहसील नानपारा अन्तर्गत मोहल्ला बावर्ची टोला व ग्राम रामनरायनपुरवा में 01-01 व्यक्ति के कोरो ना पीड़ित/संक्रमित पाये जाने
तथा नगर पालिका परिषद बहराइच के नलकूप कालोनी, तहसील नानपारा के ग्राम सोहबतिया,
तहसील पयागपुर के ग्राम नौबस्ता व बड़ी मैना तथा
तहसील कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम बसौना व तूफानी चैराहा में एक से अधिक पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 10 अगस्त 2020 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने पर सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्र स्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।

जारी आदेश के अनुसार संक्रमण का एक से अधिक प्रकरण (कलस्टर) होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट का दायरा 200 मीटर का होगा व उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर की परिस्थितियों को देखते हुए जोन बफर ज़ोन होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में उक्त राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा का निवास क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा इन गाॅवो के ईद-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर ज़ोन में आयेंगे। जबकि कोविड-19 के संक्रमण के एकल प्रकरण वाले शहरी क्षेत्र में 100 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा।
कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, व वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों उन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से मुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराके शासन द्वारा दिये गये निर्देश का पालन किया जाए व जन समुदाय को कराया जाए।

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