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गोण्डा UP: दहेज के लोभियों ने की हत्या अब दे रहे सुलह होने की धमकी

आयुष्मति कुमारी किरण मिश्रा पुत्री राम अनुज मिश्रा निवासी ग्राम केवलपुर पोस्ट बड़गांव जिला गोंडा की शादी विगत 14 मई 2014 को चिरंजीव अरविंद कुमार मिश्र पुत्र रामेश्वर प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम कंदरा तेजी पोस्ट पंडरी कृपाल जिला गोंडा के साथ लगभग 6 वर्षों पूर्व बड़े ही धूमधाम से शादी करके विदा किया गया था

किंतु विगत 5 मार्च 2020 को मृतका के पुत्र कमल 3 वर्ष के बयान के अनुसार हमारी मम्मी को दादा दादी मोहित पापा इत्यादि लोगों ने मिलकर चैला से मारकर उनकी हत्या कर दी तथा बाद में लाश को छत की सरिया में लटका दिया मृतका के भाई ने बताया कि हम लोग दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दे पाए इसी कारण हमारी बहन को उसके ससुराली जनों ने मार डाला,

बताते चलें देहात कोतवाली में विगत 5 मार्च 2020 को मुकदमा अपराध संख्या 0067 ऑब्लिक 2020 को साइंस 7:07 पर विभिन्न धाराओं 498a 304 बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा तीन बटे चार के तहत छह लोगों अरविंद मिश्र मोहित मिश्रा पुत्र रामेश्वर प्रसाद मिश्रा रामेश्वर प्रसाद मिश्रा पुत्र टीकम दत्त मिश्रा रामेश्वर प्रसाद मिश्रा की पत्नी परमेश्वर दत्त पुत्र की टीकम दत्त एवं संजय मिश्रा पुत्र परमेश्वर सभी निवासी ग्राम कनेरा तेरी कोतवाली देहात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ और देहात कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने मृतका के सास और ससुर को उसी दिन अपनी हिरासत में ले भी लिया किंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया और तब से विपक्षी गढ़ बराबर धमकी दे रहे हैं यदि सुलह नहीं लगाओगे तो तुम लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा
यहां कहने का तात्पर्य है जब इन बातों को देहात कोतवाल राजेश कुमार सिंह से दूरभाष पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मृतका की शादी 14 साल पूर्व में हुई थी तो इस पर दहेज हत्या का केस नहीं बनता है और उसमें आधा दर्जन लोगों को का नाम लिखा रखा है इस केस का सीओ सदर साहेब जांच कर रहे हैं जांच उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

संवाददाता सुनील तिवारी गोंडा

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