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बहराइच – मनरेगा योजना में शासकीय धन के दुरूपयोग पर जिला प्रशासन का कड़ा रूख, सेवाएं समाप्त, ग्राम विकास अधिकारी हुए निलंबित,ग्राम प्रधान पर भी एफआईआर

रिपोर्ट – विवेक श्रीवास्तव

02 महिला मेट व 01 तकनीकी सहायक की सेवाएं समाप्त ग्राम विकास अधिकारी हुए निलम्बित

ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व तकनीकी सहायक के विरूद्ध दर्ज हुई एफ.आईआर.

शासकीय धन की वूसली के लिए कार्यवाही हुई प्रारम्भ

बहराइच 08 जनवरी। जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र द्वारा विगत दिवस विकास खण्ड नवाबगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत शिवपुर मोहरनिया में मनरेगा योजनान्तर्गत पिल्लू के खेत से मेलाराम के खेत तक मिट्टी पटाई कार्य तथा ग्राम पंचायत माधौपुर निदौना में मनरेगा योजनान्तर्गत ही पहलवान के खेत से जंगल तक मिट्टी पटाई कार्य का औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शासकीय धन का दुरूपयोग पाये जाने पर 01 ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित किया गया एंव 02 महिला मेट व 01 तकनीकी सहायक की सेवाएं समाप्त की गयी। ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व तकनीकी सहायक के विरूद्ध थाना रूपईडीहा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा शासकीय धन की वसूली के लिए कार्यवाही भी प्रारम्भ हो गयी है।

खण्ड विकास अधिकारी की आख्या के अनुसार ग्राम पंचायत-शिवपुर मोहरनिया में पिल्लू के खेत से मेलाराम के खेत तक मिट्टी पटाई कार्य हेतु 05 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2024 तक 22 श्रमिको को 14 दिवस का रोजगार देते हुए रू. 72,996=00 एवं 19 दिसम्बर 2024 से 01 जनवरी 2025 तक 74 श्रमिकों को 14 दिवस का रोजगार देते हुए रू. 2,42,451=00 इस प्रकार कुल धनराशि रू. 3,15,447=00 का व्यय हुआ है। जबकि स्थलीय निरीक्षण के समय कार्य होना नहीं पाया गया। इसी कार्य पर 04 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक 59 श्रमिकों का 14 दिवस का मस्टररोल जारी कराया गया है। जिस पर महिला मेट श्रीमती सुमन द्वारा पुनः शासकीय धन के दुरूपयोग के उद्देश्य से फर्जी तरीके से एन.एम.एम.एस. पर फोटो भी अपलोड की गयी है।

स्थलीय निरीक्षण में शासकीय धन रू. 3,15,447=00 का फर्ज़ीवाड़ा मिलने पर सीडीओ श्री चन्द्र के निर्देश पर मनरेगा गाइड-लाइन के अनुसार थाना-रूपईडीहा में ग्राम प्रधान-शिवपुर मोहरनिया श्रीमती प्रीति, तकनीकी सहायक उपेन्द्रनाथ व ग्राम विकास अधिकारी रोहित कुमार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 316(5) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिर्पाेट दर्ज कराते हुए ग्राम विकास अधिकारी रोहित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही साथ महिला मेट श्रीमती सुमन व तकनीकी सहायक उपेन्द्रनाथ की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने तथा ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व तकनीकी सहायक प्रत्येक से समानुपातिक आधार पर कुल शासकीय धन की वसूली करने का निर्देश दिया गया है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत-माधौपुर निदौना में मनरेगा योजनान्तर्गत पहलवान के खेत से जंगल तक मिट्टी पटाई कार्य के निरीक्षण में पाया गया कि 04 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक 90 श्रमिकों के 14 दिवस का मस्टर रोल निर्गत किया गया है। जबकि स्थलीय निरीक्षण के समय कार्य बन्द पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि महिला मेट श्रीमती परवीन जहां द्वारा बिना कार्य पर श्रमिक नियोजित कर फर्जी तरीके से एन.एम.एम.एस. पर फोटो अपलोड की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि कार्य पर अभी भुगतान नही हुआ है। किन्तु श्रीमती परवीन जहां द्वारा भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से ही फर्जी तरीके से एन.एम.एम.एस. पर फोटो अपलोड की गयी है। जिसके लिए महिला मेट श्रीमती परवीन जहां, ग्राम विकास अधिकारी रोहित कुमार एवं तकनीकी सहायक उपेन्द्रनाथ को दोषी मानते हुए ग्राम ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए महिला मेट एवं तकनीकी सहायक की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

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