रिपोर्ट:-अवनीश कुमार मिश्रा सीएमडी न्यूज़
जिलाधिकारी के आदेश पर अपराध से अर्जित एक करोड़ एक लाख एक हजार रूपये की सम्पत्ति कुर्क
बस्ती। जिला मजिस्ट्रेट जनपद बस्ती द्वारा निर्गत आदेश धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, के आदेश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक बस्ती गोपाल कृष्ण चौधरी के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी हर्रैया शेषमणि उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक परसरामपुर रामेश्वर यादव जनपद बस्ती तथा नायब तहसीलदार ऋषभ कुमार तहसील हर्रैया बस्ती, द्वारा मुकदमा धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना परसरामपुर जनपद बस्ती में नामित अभियुक्त झगरू उर्फ लाल बहादुर पुत्र राधे उर्फ राधेश्याम, सुनील केवट पुत्र रामदीन, ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम, बंगाली उर्फ अमर पुत्र लल्लन निवासी गण ग्राम सेवरापट्टी थाना परसरामपुर जनपद बस्ती द्वारा अपराध से अर्जित की गई अनुमानित संपत्ति रुपये- 82,00,000 (बयासी लाख रूपये) तथा मु0अ0सं0 418-2020 धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना परसरामपुर जनपद बस्ती में नामित अभियुक्त परदेसी पुत्र बुद्धिराम निवासी बरहपुर पाण्डेय थाना परसरामपुर जनपद बस्ती द्वारा अपराध से अर्जित की गई अनुमानित संपत्ति 20,00,000(बीस लाख) रूपये, तथा मु0अ0सं0 438-2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना परसरामपुर जनपद बस्ती से संबंधित अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र राजेश सिंह ग्राम सिरसहवा थाना परसरामपुर जनपद बस्ती द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति रुपये 1000 (एक हजार) सेंट्रल बैंक परसरामपुर बस्ती, में जमा करा कर नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।