निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश
बहराइच 20 अप्रैल। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवघेश कुमार मिश्रा ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु नियुक्त समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतीक आवंटन के उपरान्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में भली प्रकार से अवगत करा दिया जाए।
निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए एडीईओ श्री मिश्र ने बताया कि सभी प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिनांक से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो भी व्यय किया जायगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जायगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायगी।
श्री मिश्र ने बताया कि निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायगी। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी।
रिपोर्ट- विवेक श्रीवास्तव