बदायूँ : 16 मार्च
जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बृहस्पतिवार को नगर पालिका बिल्सी में साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित कराए जाने हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी सत्येंद्र कुमारमिश्रा द्वारा कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा नगरपालिका बिल्सी में बृहस्पतिवार का दिन साप्ताहिक बंदी हेतु निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद शहर बिल्सी में कई दुकानें खुली होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर श्रम विभाग की टीम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए खुली पाई गई 42 दुकानों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं। टीम के साथ ही विचित्र कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक व रुपेश यादव उपस्थित रहे। जनपद बदायूं के सभी दुकानदारों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामियों से अनुरोध है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें तथा साप्ताहिक बंदी हेतु निर्धारित दिवस को अपनी दुकानें बंद रखें। अन्यथा की स्थिति में श्रम विभाग को अधिक कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
बदायूँ से हरिशरणशर्मा