Breaking News
Home / Uncategorized / BREAKING NEWS / बहराइच- कीटनाशी विक्रेताओं को पक्की रसीद देना अनिवार्य, कर सकते हैं इस नम्बर पर शिकायत
[responsivevoice_button pitch= voice="Hindi Female" buttontext="ख़बर को सुनें"]

बहराइच- कीटनाशी विक्रेताओं को पक्की रसीद देना अनिवार्य, कर सकते हैं इस नम्बर पर शिकायत

जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रिया नन्दा ने जिले के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि कीटनाशी का विक्रय करते समय कृषकों को कैश मेमो/पक्की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय। समस्त विक्रेताओं को सचेत किया गया है कि कीटनाशक नियमावाली 1971 के नियम 15 तथा कीटनाशक (मूल्य स्टॉक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट प्रेषण) आदेश 1986 की धारा 4 के क्रेता को कैश मेमो/क्रेडिट मेमो/पक्की रसीद जारी करना तथा उससे सम्बन्धित अभिलेखों, स्टॉक पंजीका, भण्डारण पंजीका, रेटबोर्ड इत्यादि को अद्यतन रखना अनिवार्य है। कृषकों को उपलब्ध कराई जाने वाली रसीद में कीटनाशी रसायन का नाम, बैच नम्बर, निर्माण तिथि, अन्तिम प्रयोग तिथि एवं मूल्य का अंकित होना भी अनिवार्य है।
कृषि रक्षा अधिकारी ने समस्त विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध कीटनाशक रसायन के स्टॉक की मात्रा एवं मूल्य को भी रेटबोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। कीटनाशी के विक्रय में शासनादेशों की अनदेखी पाए जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियमवाली 1971 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। कृषि रक्षा अधिकारी ने जिले के कृषकों से अपील की है कि कीटनाशक की खरीद करते समय यदि कोई विक्रेता पक्की रसीद/कैशमेमो देने से इन्कार करता है तो उनके मो.न. 9696165492 पर एवं कृषि भवन बहराइच स्थित जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

About cmdnews

Check Also

भाजपा मंडल कार्यशाला में सक्रिय सदस्यता पर जोर

रिपोर्ट राज कुमार पांडेय CMD न्यूज बस्ती  भाजपा मंडल कार्यशाला में सक्रिय सदस्यता पर जोर …

Leave a Reply