Breaking News
Home / Uncategorized / 18.04.2021, गोंडा जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को किया आगाह, शांतिपूर्ण मतदान में खलल डाला तो होगी कार्यवाही
[responsivevoice_button pitch= voice="Hindi Female" buttontext="ख़बर को सुनें"]

18.04.2021, गोंडा जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को किया आगाह, शांतिपूर्ण मतदान में खलल डाला तो होगी कार्यवाही

जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने मतदान दिवस पर उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ता से को पंचायत चुनाव शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने की अपील की है कि तथा सख्त चेतावनी दी है प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी भी मतदाता को फर्जी मतदान के लिए न तो उकसायेंगें, न ही मदद करेंगे अन्यथा की दशा में ऐेसे लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने व वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध करायेंगे तथा कोई मतदाता स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहन से मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के बाहर ही ले जा सकेगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा। मतदान केन्द्र या उसके आस-पास न तो आपत्तिजनक आचरण किया जायेगा और न ही अधिकारियों के कार्य में बाधा अथवा अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केन्द्र पर कब्जा करने व मतदान से रोकने अथवा मतदान स्थल तक किसी मतदाता को जाने में बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी और यादि ऐसा किए जाने की किसी के विरूद्ध शिकायत मिलेगी तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मतपेटियों को क्षति पहुँचाने, मतपत्रों को नष्ट करने व अवैध मतपत्रों को शामिल करने एवं कराने का कार्य नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट शिविर लघु आकार के होंगे तथा उन पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी व मत देने के उपरान्त कोई व्यक्ति अनावश्यक नहीं रूकेगा। मत देने के उपरान्त मतदाता क्षेत्र में भ्रमण न कर अपने आवास पर वापस चले जायेंगे तथा मतदान परिसर में धूम्रपान एवं मोबाइल का प्रयोग कतई नहीं करने दिया जाएगा। मतदाताओं को पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर दी जायेंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम या अन्य पहचान चिन्ह नहीं होगा।
सत्ताधारी दलों के बारे में भी अपेक्षित आचरण या व्यवहार के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया है कि निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्राम गृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय के लिए नहीं किया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं से कोई विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे तथा कोई भी वित्तीय स्वीकृति अथवा धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी और न ही कोई नई वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी। मा0 मंत्रीगण किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे और शासकीय विभागों एवं कार्मिकों के लिए किसी का आतिथ्य, भोज्य पदार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथा मतदान कार्मिक सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारी या कर्मचारी का छोड़कर अन्य अधिकारी या कर्मचारी किसी भी सभा या आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे। सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी के पक्ष में मत संयाचना, चुनाव प्रचार या किसी उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं के अग्रसरण में कोई कार्य नहीं करेगा, भले ही उसके परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव क्यों न लड़ रहा हो ।

ब्यूरो चीफ सुनील तिवारी गोंडा

About Sunil Kumar Tiwari

Check Also

बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया रिजल्ट, नानपारा की अंशिता गिरी बनी बिहार की शिक्षिका

नानपारा – बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट दिनांक 19 नवंबर 2024 …

Leave a Reply