– दिनांक 05-01-2021 दिनांक 03.01.2021 को उक्त अभियुक्ता द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 02.01.2021 को सुबह करीब 9 बजे वह सतगुरू इण्टर कालेज भगोहर पढने जा रही थी कि रास्ते में एक सफेद रंग की बुलेरो सवार संदिग्ध बुद्धू पुत्र रहमत अली नि0 भगोहर थाना वजीरगंज व 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था तथा मार-पीटकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। गोण्डा रेलवे स्टेशन ब्रिज के पास बुलेरो रोककर सभी लोग बाथरूम करने चले गये तभी मौका पाकर वहाॅ से भाग आयी थी। इस सूचना पर थाना वजीरगंज में मु0अ0सं0-09/21, धारा 365.323 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने घटना की जाॅचकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज को दिये थे। विवेचना के दौरान घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर विवेचक द्वारा गहनता से विवेचना की गयी तो ज्ञात हुआ कि वादिनी शायरा बानो के पिता व बुद्धू उपरोक्त के बीच जमीनी विवाद है जिसको लेकर पूर्व में दोनो पक्षो के मध्य झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते वादिनी शायरा बानो द्वारा अपने पड़ोसी बुद्धू उपरोक्त को मुकदमे में फसाने के उद्देश्य से झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादिनी शायरा बानो उपरोक्त से महिला आरक्षी द्वारा भी कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त अभियुक्ता द्वारा जमीनी विवाद के चलते बुद्धू उपरोक्त को फसाने के लिये मनगढन्त कहानी बनाकर झूठा मुकदमा लिखाने की बात स्वीकार की गयी है। मुकदमा उपरोक्त में धारा 193 भादवि के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
ब्यूरो चीफ सुनील तिवारी गोंडा
CMD News Newspaper & Live News Web Channel
