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लाकडाउन के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आदेश, 14 अप्रैल 2020 तक प्रभावी रहेगा लाकडाउन


बहराइच 26 मार्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 की धारा-(2) 3)(4) एवं उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पाॅच-5-2020 दिनांक 14 मार्च 2020 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) विनियमावली 2020 में कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं महामारी से बचाव हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 693/पाॅच-5-2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा 25 मार्च से 27 मार्च 2020 तक जनपद बहराइच को पूर्णतया बन्द रखे जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे।
उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 कार्यालय आदेश संख्या 702/पाॅच-5-2020 दिनांक 25 मार्च 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों को 14 अप्रैल 2020 तक पूर्णतया बन्द रखे जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट बहराइच शम्भु कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि में जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध सरकारी उपक्रम, स्वायतशासी संस्थायें, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, माल्स, दुकानंे, फैक्ट्रियाॅ, वर्कशाप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज़, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी/आटो रिक्शा आदि) पूर्णतया बन्द रहेंगे।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में शामिल किया गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधार (पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैनिक बल), कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, ऊर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेन्टर), नगर विकास, खाद्य एवं रसद (फल/सब्ज़ी/दूध/डेरी/किराना/ पेयजल/चिकन/अण्डा/मीट), आपदा एवं राहत/राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अग्नि शमन/सिविल डिफेन्स, आपात कालीन सेवाएं, टेलीफोन/इंटरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवर्क सर्विसेज़/आई.टी. इनेविल्ड सर्विसेज़ एवं आई.टी. सम्बन्धित सेवाएं, ऐसे डेटा सेन्टर जो आई.टी. सर्विसेज़ के संचालन के लिए आवश्यक है, डाक सेवाएं, बैंक/एटीएम/बीमा कम्पनियाॅ/विभिन्न एजेन्सियों के वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड, ई-कामर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलिवरी, ग्रासरी), प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया व सोशल मीडिया, पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. गैस, आॅयल एजेन्सी (उनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन), दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाईयों की निर्माण इकाईयाॅ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाईयाॅ एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता, पशु-पक्षी चिकित्सा एवं पशु-पक्षी, मत्स्य आहार से सम्बन्धित इकाईयाॅ एवं विक्रेता तथा अपरिहार्य धार्मिक कार्य तथा अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित सामग्री को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है।
इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने की रहेगी। यद्यपि इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट निर्देशित कर सकेंगे। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन रोडवेज़, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियाॅ, आटो रिक्शा आदि के अन्तर्जनपदीय व अन्तर्राज्य जनपदीय संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए तथा अपरिहार्य आकस्मिकता की स्थिति में सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे।
सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु-पक्षी, मुर्गी, मछली चारा ढुलाई करने वाले वाहन, ए.टी.एम. के कैश वैन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल में जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। बन्द के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन संसाधनों को परमिट जारी करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बहराइच अधिकृत होंगे। पाॅच से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने की पूर्णतया मनाही रहेगी। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, गोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा।
साप्ताहिक बाज़ारों का आयोजन व प्रदर्शनियाॅ आदि भी निषिद्ध रहेंगी। यदि किसी स्थापना सेवा के सम्बन्ध में यह भ्रम हो कि वह आवश्यक सेवाओं में आता है या नही ंतो उसके सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होगा। इस अवधि में जनपद के सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रहेंगे एवं सोशल डिस्टेन्सिंग गाइड लाइन का पालन करेंगे तथा केवल आवश्यक एवं मूलभूत ज़रूरतों/सेवाओं हेतु ही बाहर निकल सकेंगे।
विदेश एवं बाहर से आने वाले यात्रियों/व्यक्तियों की निगरानी की जायेगी और उन्हें होम कोरनटाइन में रखना सुनिश्चित किया जायेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञाप संख्या 1096 दिनांक 20 मार्च 2020, आदेश संख्या 1098 दिनांक 22 मार्च 2020, आदेश संख्या 29375 दिनांक 24 मार्च 2020 यथावत लागू रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त नायब तहसीलदार/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/समस्त अधिशासी अधिकारी व अन्य समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट उक्त दिशा निर्देशों के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के लिए अधिकृत होंगे। पुलिस अधिकारी समस्त अन्य अधिकारियों को अपेक्षित एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई (सेनिटाईज़ेशन) का व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच के कार्यालय में स्थापित कोरोना वार रूम/कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 05252-232417 एवं मोबाइल नम्बर 9369842855 व मोबाइल नम्बर 8881324365 पर कोई भी व्यक्ति सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय परामर्श/सहायता प्राप्त कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं। निर्देशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।
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एम असरार ब्यूरो चीफ

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