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सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रिपोर्ट राज कुमार पाण्डेय CMD न्यूज़ बस्ती।

बस्ती। सोशल मीडिया पर जाति विशेष के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ, अभद्र और विद्वेषपूर्ण टिप्पणी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पतिला गांव निवासी 23 वर्षीय आरके आर्टियन उर्फ रामू पुत्र ध्रुवचन्द्र के रूप में हुई है।

 

पुलिस के मुताबिक, 31 मार्च 2026 को फेसबुक पर जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।

 

पुलिस टीम गुरुवार को आरोपी को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस तामील कराने के लिए आवास विकास कटरा स्थित आईटीआई पहुंची। पुलिस का आरोप है कि युवक ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया और पुलिस टीम के साथ अभद्रता करते हुए उग्र व्यवहार करने लगा।

 

पुलिस के अनुसार, शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए आरोपी को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू की गई।

 

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बस्ती जिले के विभिन्न थानों में पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मारपीट, उपद्रव और आईटी एक्ट से जुड़े मामले शामिल बताए गए हैं।

 

आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक बृजानन्द सिंह समेत कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक एवं पुलिसकर्मी शामिल रहे।

 

पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर भड़काऊ, अभद्र अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणियों से बचने की अपील की है।

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