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नो हेलमेट, नो फ्यूल व्यवस्था के बाद अब हेल्मेट न पहनने पर नो एंट्री नो अटेंडेंस का नियम लागू, सड़क हादसों पर काबू पाने की कोशिश

UTTAR PRADESH – सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी ने सड़क हादसों में मृतकों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से सख्त निर्देश दिए हैं। कमेटी ने बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले कर्मचारियों और स्कूल जाने वाले बच्चों को अनुपस्थित मानने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही, हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है।

कमेटी के अध्यक्ष, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने हाल ही में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में बिना हेलमेट आने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाए। इसके अलावा, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बिना हेलमेट जाने पर अनुपस्थित मानने का सुझाव दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हेलमेट पहनने की आदत को मजबूती से लागू करना है।

सड़क सुरक्षा को लेकर कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस (कैमरे और अन्य उपकरणों) के सही उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। जस्टिस सप्रे ने कहा कि इन उपकरणों को सही तरीके से स्थापित किया जाए और ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर उनका सुधार किया जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पर जोर दिया।

इसके अलावा, कमेटी ने दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने की सिफारिश की। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान किए गए सड़क सुरक्षा प्रयासों की सराहना करते हुए, कमेटी ने पुलिस विभाग से तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

यह कदम सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

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