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अवैध रूप से रेल टिकट के कारोबार करने वाले को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया

सुनील तिवारी
ब्यूरोचीफ गोण्डा

श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव प्रमुसुआ/रेसुब/ गोरखपुर महोदय, श्री अमित प्रकाश मिश्रा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब लखनऊ महोदय एवं श्री विपिन कुमार सक्सेना सहायक सुरक्षा आयुक्त/गोण्डा महोदय के दिशा निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक/गोण्डा प्रवीण कुमार एवं प्रभारी निरीक्षक/सीआइबी गोंडा श्री जयंत कुमार साथ हेड कांस्टेबल बिनोद शर्मा, कान्स बीरेंद्र यादव, कांस्टेबल सुभाष चंद्र द्वारा अवैध रूप से रेलवे टिकट के व्यापार करने वाले को कारोबारियों के विरुद्ध गोण्डा पोस्ट के क्षेत्राधिकार में अभियान चलाया गया, दौराने अभियान मुखबिर खास की सूचना पर सिविल लाइन विष्णुपुरी कालोनी में स्थित प्रेरणा कम्युनिकेशन नामक दुकान पर मौके से पहुचकर,

मनी ट्रांसफर का काम करने वाला एवं अवैध रूप से एजेंट यूजर ID एवं पर्सनल ID से रेलवे ई-टिकट कंप्यूटर से निकाल कर टिकट मूल्य से 300-500/-रु अतिरिक्त प्रभार लेकर बेचने वाले व्यक्ति अहमद अली पुत्र अली अहमद निवासी मकान नंबर 117 विष्णु पुरी कॉलोनी सिविल लाइन थाना नगर कोतवाली जिला गोंडा उम्र 28 वर्ष, को मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा उसके लैपटॉप से कुल 11 अदद ई-टिकट जिसमें 09 टिकट यात्रा के बाद की है एवं 02 टिकट का यात्रा शेष है, कुल कीमती 11970/-रु बरामद किया गया तथा जामा तलाशी के दौरान उसके दुकान से नगद 7340/- रुपया बरामद किया गया तथा उक्त व्यक्ति को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए कब्जा आरपीएफ लिया गया तथा रेल अधिनियम की धारा 143 का बाखूबी जुर्म बनता पाकर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध रेसुब/पोस्ट/गोण्डा पर मुकदमा अपराध संख्या 2196/19 अंतर्गत धारा 143 रेलवे एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया, जिसकी जांच सहायक उप निरीक्षक बीरेन्द्र कुमार रेसुब/गोण्डा द्वारा की जा रही है।

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