रिपोर्ट- विवेक श्रीवास्तव
हाल ही में चर्चा में रहा राशन कार्ड वापसी एवम वसूली पूरी तरह भ्रामक है।
ज्ञात हो की पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया वा अनेकों पत्र के माध्यम से सूचना फैलाई जा रही थी, की जो राशन कार्ड धारक अपात्र हो वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे वरना बाजार कीमत पर वसूली की जायेगी।
इस संबंध में इंफो उत्तर प्रदेश फैक्ट चेक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी ट्वीटर हैंडल के जरिए, शाम 02 बजकर 20 मिनट पर अवगत कराया गया है
की उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वसूली वा राशन कार्ड सरेंडर का कोई आदेश जारी नही किया गया है। यह केवल भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, वही गर्वनमेंट ऑफ़ उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से बताया गया की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशो में अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नही की गई है, और रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नही किए गए है। विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गमित करता है। 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए है।