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बहराइच:पूर्णतया निषेध रहेगा जनपद व ग्राम न्यायालय में वादकारियों का प्रवेश। 50 प्रतिशत न्यायिक अधिकारियों के साथ संचालित होंगे न्यायालय।

पूर्णतया निषेध रहेगा जनपद व ग्राम न्यायालय में वादकारियों का प्रवेश।
50 प्रतिशत न्यायिक अधिकारियों के साथ संचालित होंगे न्यायालय।

रिपोर्ट, अमरेश कुमार राणा
बहराइच।।  मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश बहराइच सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी 2022 द्वारा अग्रिम आदेश तक न्यायालयों का संचालन 50 प्रतिशत न्यायिक अधिकारियों के रोस्टर के अनुसार किया जायेगा। जनपद न्यायालय बहराइच व ग्राम न्यायालय परिसर में वादकारियों का प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा तथा केवल उन्हीं वादकारियों एवं उनके प्रतिनिधि को प्रवेश की अनुमति होगी जिन्हें जनपद न्यायाधीश द्वारा पूर्व अनुमति प्रदान की जायेगी। जनपद न्यायाधीश के स्तर से जारी आदेश के अनुसार केवल ऐसे अधिवक्तागण परिसर में उपस्थित आयेंगे जिनके वाद नियत होंगे तथा कार्य सम्पादित होने के तुरन्त पश्चात उनके द्वारा न्यायालय परिसर छोड़ दिया जायेगा। यह जानकारी सिस्टम अधिकारी वैभव सिंह चौहान द्वारा दी गयी है।
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