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गोण्डा:सोशल मीडिया पर आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में गौरा विधायक को नोटिस जारी।

दिनांक 13-01-2022

सुनील तिवारी सी एम डी न्यूज

सोशल मीडिया पर आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में गौरा विधायक को नोटिस जारी।

 

गोंडा।।  गुरूवार को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के प्रभारी अधिकारी मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एमसीएमसी कमेटी की महत्वूपर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें समिति के सदस्यों के साथ कोविड के चलते विधानसभा निर्वाचन2022 में सोशल मीडिया और मीडिया की अहम भूमिका को लेकर गंभीर चर्चा हुई।
बैठक में सोशल मीडिया की सघन मानीटरिंग के निर्देश देते हुए प्रभारी अधिकारी श्री जयनाथ यादव ने सभी उपजिलाधिकारियों, मीडिया के सदस्यों तथा सूचना विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चूंकि कोविड संक्रमण के कारण इस विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया एवं मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो गई है, ऐसे में यह आवश्यक है कि एमसीएमसी समिति के लोग मीडिया की हर गतिविधि पर नजर रखें तथा उल्लंघन के मामलों में निष्पक्ष भाव से त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित को नोटिस जारी कराएं तथा यथा आवश्यक एफआईआर भी दर्ज कराएं।
उन्होंने कहा कि हर हाल में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी राजनैतिक दलों से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा आयोग के निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी व्यक्ति को साथ किसी भी तरह की छूट न दी जाय।
रिटर्निंग ऑफीसर गौरा/एसडीएम मनकापुर कीर्ति प्रकाश भारती ने बताया कि विधानसभा गौरा के विधायक प्रभात वर्मा द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एिक जाने की शिकायत सोशल मीडिया पर आने के मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल नोटिस जारी की गई है तथा संतोषजनक जवाब न आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
वहीं जनपद के सभी मुद्रणालयों (प्रिन्टिंग प्रेस) को आयोग की गाइड लाइन के अनुसार सख्त निर्देश जारी कर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि धारा-127(क) में निहित प्राविधानो के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेसों द्वारा धारा 127क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन अंदर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां निर्वाचन कार्यालय को भेजनी होंगी तथा अनुमति के उपरान्त ही मुद्रित मटेरियल की डिलीवरी की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेसों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबन्धों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। इस भाग के प्रयोजनार्थ हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा।
उन्होंने एमसीएमसी कमेटी के सभी सदस्यों से अपेक्षा की कि समिति की साप्ताहिक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित कराएं तथा सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी तहसीलों में मीडिया की खबरों की रोजाना शाम को समीक्षा करें तथा की गई कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों को दें। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर गलत व भ्रामक खबरें प्रसारित करने वालों को चिन्हित करें तथा उनके विरुद्ध नियमों के तहत कार्यवाही कराएं।
बैठक में एसडीएम सदर विनोद कुमार सिंह, करनैलगंज हीरालाल, मनकापुर कीर्ति प्रकाश भारती, तरबगंज कुलदीप सिंह, एसडीएम शत्रुघ्न पाठक, डीडी सूचना डा0 राजेन्द्र यादव, समिति के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार कैलाशनाथ वर्मा, तेज प्रताप सिंह, जानकी शरण द्विवेदी, पीपी यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी अमरेश कुमार, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित गुप्ता, सूचना विभाग से अरुण सिंह, शिव शंकर, सुशील कुमार, राजेश दूबे उपस्थित रहे।

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