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कोविड-19 के दृष्टिगत मतगणना के लिए आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश

बहराइच 30 अप्रैल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की मतगणना के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं) शम्भु कुमार ने बताया कि प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटा पूर्व आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किये जाने की रिपोर्ट दिये जाने के उपरान्त मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी अथवा मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।  जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने यह भी बताया कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डाक्टर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा। मतगणना प्रकिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दिया जाय। मतगणना कक्ष/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा। मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जायेगा। मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज/विसंक्रमित किया जायेगा। मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी। मतगणना हाल/कक्ष/परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।  जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हाल/कक्ष के अन्दर मतगणना कार्मिको, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार होगी। विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नही निकालेगा। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

रिपोर्ट – विवेक कुमार श्रीवास्तव

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