रिपोर्ट – विवेक श्रीवास्तव
बहराइच। अपराध से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस-प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिला अधिकारी बहराइच के आदेश पर थाना नवाबगंज पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नानपारा कस्बे में स्थित एक भूखंड को कुर्क कर लिया।
जानकारी के अनुसार वाद संख्या 690/2025, सरकार बनाम शेर, धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम एवं मुकदमा अपराध संख्या 18/25, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोबन्द निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। अभियुक्त शेर पुत्र सलीम निवासी कसाई टोला, पुरानी बाजार, वार्ड नंबर 12, थाना नानपारा द्वारा अवैध तरीके से अर्जित धन से गाटा संख्या 1311, रकबा 0.512 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई थी। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख 31 हजार 500 रुपये आंकी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट बहराइच के आदेश दिनांक 3 जुलाई 2025 के अनुपालन में भूखंड को कुर्क कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान अभियुक्त को आदेश की प्रति प्रदान की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अपराध से अर्जित संपत्ति रखने वालों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।