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भ्रष्टाचार पर जिलाधिकारी का प्रहार, रिश्वत लेने के आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

सरकारी आवास दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की बड़ी कार्यवाही


पीड़ित के खिलाफ पर तत्काल की गई जांच, 24 घंटे में की गई कार्यवाही

निलंबन के साथ ही आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही के दिए आदेश

गोंडा ।। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनपद गोंडा में भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति कठोर कार्यवाही की सिलसिला जारी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शुक्रवार को रिश्वत लेने के आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभावी से निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर तत्काल जांच कराते हुए 24 घंटे के अंदर यह कार्यवाही की गई है। आरोप है कि उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सरकारी आवास दिलाने के नाम पर ग्रामीण से 5 हजार रुपये रिश्वत ली गई थी। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बीती 12 जून को जनपद गोंडा की कमान संभाली है। तभी से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है।

जनता दर्शन में सामने आई थी शिकायत

जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा जनता दर्शन कार्यक्रम में सभी से मुलाकात की जाती है। गुरुवार को जनता दर्शन के दौरान विकासखण्ड कटराबाजार के ग्राम रायपुर निवासी प्रेम नारायन ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा से मुख्यमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही, आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत रायपुर में तैनात तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने सरकारी आवास दिलाने के नाम पर उनसे 5000 रुपये रिश्वत ली थी। जिलाधिकारी ने तत्काल इस पूरे मामले की जांच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को सौंप दी और तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश दिए।

शिकायतकर्ता के आरोप की हुई पुष्टि

जांच में शिकायकर्ता के आरोप सही पाए गए हैं। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चंद्र शेखर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शिकायतकर्ता प्रेम नारायण का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना- (ग्रामीण) के अन्तर्गत दैवीय आपदा में चयनित है। जनपद हेतु सामान्य जाति वर्ग में आवास का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने पर इनके आवास की स्वीकृति की जायेगी। शिकायकर्ता द्वारा जांच टीम को तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार वर्मा के साथ 5 हजार रुपये की अवैध धनराशि के लेनदेन की वार्ता का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई। प्रथमदृष्टया आरोप सिद्ध होने के चलते जांचकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार वर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई। जिसके आधार पर जिलाधिकारी द्वारा तत्काल निलंबन के साथ ही कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए हैं।

दिनांक: 03 नवम्बर,2023

रिपोर्ट- सुनील तिवारी

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