मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा. भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ‘लव जिहाद’ (love jihad) पर विधेयक लाने पर विचार कर रही है. मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra on Love Jihad) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा सत्र में ‘लव जिहाद’ को लेकर विधेयक लाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ‘लव जिहाद’ में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा.
मिश्रा के मुताबिक, इस विधेयक में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी को भी अपराधी की तरह देखने का प्रस्ताव है. नियम रखा जाएगा कि शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा.
इसके पहले कर्नाटक और हरियाणा ने भी कहा था कि वो ‘लव जिहाद’ को लेकर कुछ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं. 6 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि ‘लव जिहाद’ के नाम पर हो रहे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाने पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहते हैं.