रिपोर्ट सुनील तिवारी सीएमडी न्यूज
दिनांक -26-05-2025 गोंडा प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश जारी किया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग की गरीब व्यक्तियों के पुत्री की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किए जाने का निर्देश किया है उक्त योजना के अंतर्गत रुपए 1 लाख प्रति जोड़े की दर से रूपया 60000 कन्या के खाते में 25000 की उपहार सामग्री एवं 15000 आयोजन पर व्यय होंगे योजना अंतर्गत पात्रता एवं शर्तें निम्नवत है
आवेदक सी एम एस बी वाई यूपी एस डीसी जीओवी इन पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन किया जाएगा कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद हो आवेदक की परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रुपया 3 लाख तक हो विवाहित कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वर की 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे कन्या अविवाहित अथवा विधवा तलाकशुदा जिसकी कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदकों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा विवाह हेतु कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांग जन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो प्राथमिकता प्रदान की जाएगी उक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी