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22 अप्रैल से 06 जून तक के लिए नवीन मंडी बदायूं को किया अधिग्रहित, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

22 अप्रैल से 06 जून तक के लिए नवीन मंडी बदायूं को किया अधिग्रहित, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
बदायूँ: 15/04/2024

जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जनपद बदायूं में मतदान की प्रक्रिया दिनांक 07 मई 2024 को संपर्क कराई जाएगीं मतदान को शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न तरीके से संपन्न कराने हेतु दिनांक 06 मई 2024 को मतदान दलों की रवानगी होगीं। उन्होंने बताया कि 07 मई 2024 को होने वाले मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पोलिंग पार्टियों की रवानगी एवं वापसी तथा मतगणना संबंधी समस्त निर्वाचन कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राज्य भंडार ग्रह नवीन मंडी बदायूं के संपूर्ण परिसर को लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 160 में किए गए प्रावधानानुसार निर्वाचन ध् लोकहित में दिनांक 22 अप्रैल 2024 से आगामी 06 जून 2024 तक की अवधि के लिए अधिग्रहित किया गया है।
उन्होंने भंडार अधीक्षक उत्तर प्रदेश राज्य भंडार ग्रह नवीन मंडी बदायूं को निर्देशित किया जाता है कि वह परिसर की साफ सफाई करते हुए उप जिलाधिकारी सदर को दिनांक 22 अप्रैल 2024 के पूर्वाहन में सुपुर्द कराना सुनिश्चित करें। अधिग्रहण संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 में दिए गए प्रावधानानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

बदायूँ से हरि शरण शर्मा

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