रिपोर्ट – हरिशरणशर्मा
स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्यक्रम में करें सहयोग
बदायूँ : 03 सितम्बर। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01-08-2022 से प्रारम्भ की गई है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा। फार्म-6बी ऑनलाइन दअेचण्पद पर उपलब्ध रहेगा। स्व प्रमाणन के साथ सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइन नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणीकरण के द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी आनलाइन जमा किया जाएगा।
आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डाटाबेस में अपमर्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से अपील की है कि स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें।