केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलउमर-मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | – Amar Ujala https://ift.tt/0BEQkTd
https://ift.tt/2YxDHWN